अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका शुक्रवार को गुजरात हाई कोर्ट ने ठुकरा दी। केजरीवाल ने अपने खिलाफ जारी वारंट को रद्द करने की गुहार लगाई थी। हाई कोर्ट ने केजरीवाल के वकील को टोकते हुए कहा कि कोर्ट में हाजिर होने का शपथपत्र देने के बाद भी केजरीवाल हाजिर नहीं हुए।
नरेन्द्र मोदी की डिग्री के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की शिकायत की गई है। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया है। सेशंस कोर्ट में दोनों नेताओं के खिलाफ वारंट रद्द करने की याचिका खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने केजरीवाल के वकील को टोकते हुए कहा कि दिल्ली में बाढ़ के हालात के समय उनका नहीं आना उचित था लेकिन हाल की स्थिति सामान्य है, फिर वे क्यों नहीं कोर्ट में हाजिर हुए। इसके बाद हाई कोर्ट ने दोनों नेताओं के वारंट रद्द करने की याचिका खारिज कर दी।
यह है मामला
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिग्री को लेकर दायर मानहानि मामले में अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अनिवार्य रूप से कोर्ट में हाजिर होने के लिए वारंट जारी किया था। गुजरात यूनिवर्सिटी के कुलसचिव डॉक्टर पीयूष पटेल की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की गई थी। मेट्रो कोर्ट में हाजिर होने से बचने के लिए उन्होंने सेशंस कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की। सेशंस कोर्ट ने इस याचिका को रद्द कर दिया था। इसके बाद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। पिछले तीन महीने से कोर्ट का समन जारी होने के बावजूद दोनों नेता अदालत में हाजिर नहीं हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के वकील ने दिल्ली में बाढ़ के हालात को लेकर 13 जुलाई को कोर्ट में हाजिर नहीं होने के लिए 26 जुलाई तक के लिए राहत पा ली थी।