एससी/एसटी कोर्ट में अभियुक्तों की जमानत कराई खारिज

बुलंदशहर। गाँव जाहिदपुर कला,थाना-खुर्जा नगर जहाँ पर मानवता और इन्सानियत को शर्मसार करते हुये दबंगों द्वारा दलित समाज के युवा को उसके सिर पर बैठकर,खीच-खीचकर लोहे के पंचो व डण्डो जिनमें कील गडी थी उससे बेरहमी से पीटकर अधमरा करके विडियो वायरल किया गया था।आज एससी/एसटी कोर्ट में बहस करके अभियुक्तो की जमानत खारिज कराई गई जिसमें एडवोकेट पीके अशोक श्रीपाल सागर एडवोकेट और लोकेन्द्र एडवोकेट साथ रहे,न्याय की लडाई हमेशा लडते रहेगे।
उक्त घटना दिनांक 17/06/23 की थी और पुलिस ने पांच दिन बाद मुकदमा बामुश्किल साधारण धाराओं-323,406-506 आईपीसी में लिखा था,बाद में एसएसपी बुलन्दशहर से सतीश सागर पूर्व जिलाध्यक्ष बसपा और एडवोकेट पीके अशोक कई बार मिले तो मुकदमे में धारा-308,394,324 आईपीसी बढाई गई और उसके बाद दिनांक 14/06/23 को शिकायत करने पर अभियुक्तो से विडियो बनाने वाला मोबाईल,और पीड़ित का लूटा हुआ मोबाइल बरामद किया गया।

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