बिजनौर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शुक्रवार को पॉक्सो अदालत ने 17 साल की दिव्यांग नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), अपर सत्र न्यायाधीश पारूल जैन ने आरोपी पर 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सरकारी अधिवक्ता भोलेन्द्र राठौर ने बताया कि मामला 4 जून 2023 का है। जब 17 साल की एक नाबालिग दिव्यांग लड़की गुजर-बसर के लिए बस स्टैंड में भीख मांग रही थी। आरोपी मनोज ने नाबालिग को काम दिलाने के बहाने उसका अपहरण कर अपने घर ले गया। जहां उसने लड़की के साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया।
बाद में लड़की को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर भाग गया। पीड़िता ने थाना कोतवाली शहर में मनोज नाम के व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।