नोएडा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों का पंजीकरण करने के लिए प्रदेश स्तर पर चार “विशेष पंजीकरण अभियान” चलाए गये। जनपद में पीएमएमवीवाई-2.0 में (सितम्बर-2023 से) अब तक 2036 लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है। शासन के निर्देश पर पहला अभियान 30 नवम्बर से एक दिसम्बर तक चलाया। इसके बाद इसे आठ दिसम्बर तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बाद दूसरा अभियान 18 से 22 दिसम्बर तक चला। तीसरा अभियान दो जनवरी से 16 जनवरी तक चला। चौथा अभियान 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चला।
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं योजना के नोडल अधिकारी डा. ललित कुमार ने बताया -राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की सचिव पिंकी जोवल के निर्देश पर यह विशेष अभियान चलाये गये। उन्होंने बताया- योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने के लिए नगरीय स्वास्थ्य इकाइयों पर एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जा सकता है। ग्रामीण स्वास्थ्य इकाइयों पर ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर (बीपीएम), ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर (बीसीपीएम), एमसीटीएस ऑपरेटर, एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जा सकता है।
योजना के नोडल अधिकारी ने बताया –पहली बार गर्भवती होने पर गर्भधारण से 570 दिन के अन्दर लाभ के लिए पंजीकरण किया जा सकता है। साथ ही पहली बार मां बनने वाली गर्भवती के लिए मिलने वाली राशि केवल दो किस्तों में देय होगी, जिसमें प्रथम किश्त 3000 रुपये एवं द्वितीय किश्त 2000 रुपए के रूप में लाभार्थी के पंजीकृत बैंक खाते में भेजी जाती है। वहीं अब नई व्यवस्था के अन्तर्गत द्वितीय संतान बालिका होने पर धनराशि 6000 रुपए एकमुश्त दी जाएगी। इसमें शिशु के जन्म से 270 दिन के अन्दर लाभ के लिए पंजीकरण किया जा सकता है।
द्वितीय संतान बालिका यदि एक अप्रैल 2022 को या उसके बाद जन्म लेने की दशा में लाभ के लिए पंजीकरण किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए pmmvy.wcd.gov.in पर भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जिला कार्यक्रम सहायक अदिति करण के मोबाइल नं. 8882228683 पर योजना संबंधी जानकारी ली जा सकती है।
जिला कार्यक्रम सहायक अदिति करण ने बताया- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-2.0 के तहत अब तक 2036 लाभार्थियों ने पंजीकरण कराया है। इसमें 989 पंजीकरण प्रथम संतान, 608 पंजीकरण द्वितीय संतान बालिका होने पर हुए हैं। 439 ऐसे लाभार्थी हैं, जिनका पंजीकरण तो हो गया है पर धनराशि ट्रांसफर करने के लिए बायोमेट्रिक केवाईसी नहीं हुई है। उन्होंने बताया- दूसरी संतान बालिका होने पर पात्रता के लिए अपलोड किए जाने वाले इन प्रमाणपत्रों में से कोई एक लाभार्थी के पास होना जरूरी है।
1- महिलाएं जिनकी कुल वार्षिक आय रुपये लाख प्रति वर्ष से कम हो
2- मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिला
3- महिला किसान जो किसान सम्मान निधि की लाभार्थी हो
4- ई-श्रम कार्ड धारक महिलाएं
5- आयुष्मान भारत के अन्तर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) लाभार्थी महिलाएं
6- बीपीएल राशन कार्ड धारक महिलायें।
7- महिलाएं जो आंशिक रूप से (40प्रतिशत) या पूर्णतः दिव्यांग हो
8- अनुसूचित जाति (एससी) महिलाएं
9- अनुसूचित जनजाति (एसटी) महिलाएं
10- गर्भवती एवं धात्री महिला आंगनवाड़ी वर्कर / आंगनबाड़ी सहायिका / आशा कार्यकर्ता
11- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013के अंतर्गत राशन कार्ड लाभार्थी महिलाएं