मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट 4 सितंबर को सुनवाई करेगा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अंतरिम जमानत देने की मांग करते हुए कहा कि उनकी पत्नी बीमार हैं। पत्नी के इलाज और देखभाल के लिए सिसोदिया का साथ में रहना जरूरी है। तब कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने अपने जवाब में कहा है कि सिसोदिया की पत्नी पिछले 20 साल से बीमार हैं। तब सिंघवी ने कहा कि लगातार नुकसान करने वाली बीमारी से पीड़ित हैं और वो जून और जुलाई में अस्पताल में भर्ती हुई थीं। उन्हें चलने में परेशानी हो रही है और आंखों से देखने में समस्या आ रही है। तब कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत याचिका पर नियमित जमानत याचिका के साथ ही बाद में सुनवाई होगी।

सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया है। सीबीआई ने सुप्रीम में दाखिल जवाबी हलफनामे में सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। सीबीआई ने कहा है कि सिसोदिया ऐसे मामलों में जमानत के लिए निर्धारित ट्रिपल टेस्ट को भी पूरा नहीं करते है। सीबीआई ने सिसोदिया को जमानत नहीं देने का अनुरोध करते हुए कहा है कि पहले ही वह सबूत नष्ट कर चुके हैं और पूछताछ के दौरान भी सहयोग नहीं रहे। वह राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति हैं। ऐसे में सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा सकती है।

सीबीआई ने अपने हलफनामे में मनीष सिसोदिया की बीमारी का जिक्र करते हुए कहा है कि उनकी पत्नी की बीमारी कोई नई बात नहीं है। उनकी बीमारी का इलाज पिछले 23 साल से चल रहा है। ऐसे में य़ह भी उनके जमानत का आधार नहीं हो सकता।

14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया था। सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिंघवी ने दलील दी थी कि सिसोदिया की पत्नी की हालात वाकई खराब है। उनका 50 फीसदी शरीर विकलांग हो चुका है। सुनवाई के दौरान ईडी ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था।

मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। 3 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 28 अप्रैल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की थी।

ईडी ने इस मामले में 9 मार्च को पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।

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