नई दिल्ली। नूंह में सांप्रदायिक तनाव के बाद दिल्ली-एनसीआर में विहिप और बजरंग दल की रैलियों पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 4 अगस्त को सुनवाई करेगा। आज कोर्ट ने आदेश दिया कि भड़काऊ बयान की स्थिति में कार्रवाई हो। यह देखा जाए कि कार्यक्रमों के चलते हिंसा न हो। संवेदनशील क्षेत्र में कार्यक्रम हो तो अतिरिक्त बल तैनात करें और सीसीटीवी कैमरा लगाएं।
बुधवार सुबह इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए वकील चंद्र उदय सिंह ने जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन किया था। चंद्र उदय सिंह ने जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इसलिए मेंशन किया था, क्योंकि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अनुच्छेद 370 पर सुनवाई कर रही संविधान बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं।