नई दिल्ली। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी सांसद को नियमित जमानत दे दी। हालांकि कोर्ट ने फैसले में बीजेपी सांसद पर कई शर्ते लगाई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इससे पहले 18 जुलाई को उन्हें दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी।
इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह की नियमित जमानत पर सुनवाई हुई। शुरुआत दिल्ली पुलिस की दलीलों से हुई। एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने दलील दी कि हम कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। पर इतना जरूर कहेंगे कि अदालत अगर आरोपी को जमानत दे तो साथ में शर्तें जरूर लगाए। आरोपी गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए यह शर्त लगाना जरूरी है। पुलिस के बाद शिकायतकर्ता के वकील हर्ष वोहरा ने भी यही तर्क दिया कि अदालत अगर जमानत देने की इच्छुक है तो कम से कम उसे कड़ी शर्तें तो लगानी ही चाहिए। आरोपियों की ओर से राजीव मोहन ने अदालत को भरोसा दिलाया कि हम हर शर्त को मानने के लिए तैयार हैं।