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मानहानि केस: राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राहुल गांधी ने सजा पर रोक लगाने से इनकार करने वाले गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

गुजरात हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि और दो साल की जेल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस मामले में कांग्रेस नेता को अपनी लोकसभा सदस्यता भी गंवानी पड़ी थी।

ज्ञात हो कि सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी की अप्रैल 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान की गई टिप्पणी “सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे है”, के लिए दोषी ठहराया था और दो साल जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद अदालत ने राहुल गांधी को मार्च में संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया था।

ऐसा कहा जाता है कि राहुल गांधी द्वारा 2019 में की गई टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भगोड़े व्यवसायी नीरव मोदी और ललित मोदी को लेकर की गई थी। 

मार्च में सूरत की सत्र अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा सजा को निलंबित करने की मांग करने वाली राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि उनकी अयोग्यता से उन्हें कोई अपूरणीय क्षति नहीं होगी।

कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, यदि सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाता है, तो यह उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल करने के लिए पर्याप्त होगा।

कांग्रेस नेता को उस नियम के तहत अयोग्य घोषित किया गया था जो दोषी सांसदों को लोकसभा सदस्यता रखने से रोकता है।

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