सुप्रीम कोर्ट ने दी 28 सप्ताह के गर्भपात की अनुमति, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) एक्ट 2021 में ये हैं नियम
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने एक दुष्कर्म पीड़िता को करीब 28 सप्ताह के अपने भ्रूण का गर्भपात कराने की सोमवार को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने आदेश पारित करते कहा कि विवाह के बाद गर्भधारण खुशी का अवसर होता है, लेकिन यौन उत्पीड़न के बाद यह…