नई दिल्ली। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (एफआईयू-इंडिया) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम नियमों के उल्लंघन के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा, “एफआईयू-इंडिया ने ऑनलाइन जुए के आयोजन और सुविधा सहित कई अवैध कार्यों में शामिल कुछ संस्थाओं और उनके व्यवसायों के नेटवर्क के संबंध में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से विशिष्ट जानकारी प्राप्त होने पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की समीक्षा शुरू की। इसके अलावा, इन अवैध परिचालनों से उत्पन्न धन, यानी अपराध की आय को इन संस्थाओं द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया था।”
रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों की जांच करने पर, एफआईयू-इंडिया ने भुगतान सेवाओं के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग नियमों की रोकथाम और केवाईसी सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के लिए बैंक को एक अनुपालन कारण बताओ नोटिस जारी किया।
मंत्रालय ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक की लिखित और मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, रिकॉर्ड पर बड़े पैमाने पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर एफआईयू-इंडिया के निदेशक ने पाया कि पेटीएम के खिलाफ आरोप सही थे। परिणामस्वरूप, जुर्माना लगाया गया।