नीतीश कुमार और उत्पाद अधिकारियों के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में मामला दर्ज 

पटना। एक वरिष्ठ वकील ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर की एक अदालत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्पाद शुल्क आयुक्त और उत्पाद अधीक्षकों के खिलाफ आईपीसी के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कराया है।

यह मामला 2016 के बाद से शराबबंदी वाले राज्य बिहार में जहरीली शराब त्रासदी में 243 मौतों को लेकर वकील सुनील सिंह द्वारा दायर किया गया।

शिकायतकर्ता ने राज्य सरकार के आरटीआई जवाब के आधार पर एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि अप्रैल 2016 में बिहार में शराब प्रतिबंध लागू होने के बाद से अब तक 243 लोगों की मौत हो चुकी है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि शराबबंदी अधिनियम के गलत कार्यान्वयन के कारण नीतीश कुमार के शासन में बिहार में जहरीली शराब की घटनाएं हुई हैं और 243 लोगों की जान चली गई है।

मामला मुजफ्फरपुर जिला अदालत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में दायर किया गया था और इसे इस साल 16 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

नीतीश कुमार के अलावा उत्पाद आयुक्त विनोद सिंह गुंजवाल और सभी जिलों के उत्पाद अधीक्षकों पर आईपीसी की धारा 304, 120बी और 34 के तहत गैर इरादतन हत्या का आरोप है।

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