नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भुवनेश्वर स्थित निजी कंपनी संजीत ग्रेनाइट्स एंड एक्सपोर्टर्स और उसके संबंधित अधिकारियों पर बैंक ऑफ बड़ौदा से 323.07 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है।
सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा से उनके भुवनेश्वर कार्यालय में एक लिखित शिकायत मिली है।
शिकायतकर्ता ने संजीत ग्रेनाइट्स एंड एक्सपोर्टर्स के मालिक सुरेंद्र पाल, सुरेंद्र पाल और कुसानी शिव प्रसाद, कॉर्पोरेट गारंटर और पार्टनर्स एस.एस. ग्रेनाइट्स पार्क और संजीत चौधरी द्वारा की गई कथित धोखाधड़ी से संबंधित सीबीआई जांच का अनुरोध किया।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि संजीत ग्रेनाइट्स एंड एक्सपोर्टर्स की स्थापना 6 अक्टूबर, 2018 को एक स्वामित्व फर्म के रूप में की गई थी। यह फर्म ग्रेनाइट टाइल प्रसंस्करण में लगी हुई थी और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा मशीनरी की खरीद के लिए 15 नवंबर 2019 को 290 लाख रुपये का सावधि ऋण स्वीकृत किया गया था।
ऋण संयंत्र और मशीनरी के बंधक और भूमि और भवन के समान बंधक के विरुद्ध स्वीकृत किया गया था। फर्म ने प्लांट और मशीनरी की खरीद के लिए सोढ़ी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज का 324.38 लाख रुपये का कोटेशन जमा किया था।
बैंक अधिकारी द्वारा निरीक्षण एवं यूनिट विजिट के दौरान पाया गया कि केवल कुछ मशीनें ही उपलब्ध थीं तथा अन्य मशीनें उपलब्ध नहीं थीं।
इसके अलावा यह देखा गया कि इकाई काम नहीं कर रही थी और केवल दो मशीनें उपलब्ध थीं और अन्य मशीनें उधारकर्ता द्वारा दिए गए कोटेशन के अनुसार उपलब्ध नहीं थीं, जिसके लिए बैंक ने सावधि ऋण की राशि वितरित की थी।
ऋण की किस्तों का भुगतान न करने के कारण संजीत ग्रेनाइट्स एंड एक्सपोर्टर्स के उधार खाते को 2021 में एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था और उक्त उधार खाते को 2022 में धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया गया था।
एफआईआर में लिखा है, “यह पता चला कि आरोपी ने सोढ़ी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज का एक फर्जी कोटेशन जमा किया था, जहां संजीत चौधरी को मालिक के रूप में दिखाया गया था। बैंक निधि से कोई संपत्ति नहीं बनाई गई। संजीत ग्रेनाइट्स एंड एक्सपोर्टर्स के बैंक खाते में वितरित की गई 290 लाख रुपये की राशि आपूर्तिकर्ता सोढ़ी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के फर्जी खाते में वितरित की गई।”
बैंक ने कहा कि शिकायत के सत्यापन के दौरान पाया गया कि सुरेंद्र पाल निर्यातक संजीत चौधरी ने 290 लाख रुपये के टर्म लोन के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी की। आरोपियों को बैंक द्वारा 58 लाख रुपये भी दिए गए और इस तरह बैंक को 323.07 लाख रुपये का गलत नुकसान हुआ।
शिकायत मिलने के बाद अब सीबीआई ने धोखाधड़ी और जालसाजी की एफआईआर दर्ज की है। मामले की आगे की जांच जारी है।