निषेधाज्ञा का उलंघन कर सभा करने के मामले में पूर्व मंत्री सईदुज़मा, पूर्व सांसद कादिर राणा सहित 6 मुस्लिम नेताओं पर आरोप तय

मुज़फ्फरनगर। गत 2004 में कोतवाली के फखरशाह चौक पर बिना अनुमति के चुनाव सभा कर सरकारी काम में बाधा डालने फोटोग्राफर का कैमरा लूटने के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री साईदुज़मा,पुर्व सांसद कादिर राना,पूर्व सभासद अहसान शमीम, सादिक व हाजी सलीम पर आज कोर्ट ने आरोप तय कर दिये।

विशेष अदालत एमपी/एमएलए कोर्ट के ज़ज़ मयंक जयसवाल ने आरोप तय कर अगली सुनवाई के लिए 21 जून नियत की है।

अभियोजन सूत्रों के अनुसार गत 2004 को फखरशाह चोक पर सभा बिना अनुमति के करने निशेषधगया का उलंघन कर सरकारी काम में बाधा डालने कैमरा छीनने का मामला दर्ज हुआ था। आज सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए इसमें 5 आरोपियों पर धारा 188,353 व 392 के तहत आरोप तय हुए जबकि आरोपी साईदुज़मा पर धारा 395 के तहत आरोप तय नही हुए जबकि बाकी 5 पर सभी धाराओं पर आरोप तय हुए हैं।

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