महाराष्ट्र में बाल विवाह रोकने के लिए सरकारी एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश

छत्रपति संभाजीनगर। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सभी जिलों और ग्राम-स्तर की सरकारी एजेंसियों को ‘अक्षय तृतीया’ के अवसर पर बाल विवाह को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिये हैं। सरकार ने नागरिकों से ऐसे मामलों की सूचना अधिकारियों को देने का आग्रह किया है।

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक जिले में 10 मई (अक्षय तृतीया) पर बाल विवाह को रोकने के लिए जिला कार्रवाई बल की स्थापना की गयी है। पिछले वर्ष के दौरान बल ने जिले में अब तक 75 बाल विवाह रोकने में सफलता हासिल की है।
बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के अनुसार, यदि किसी लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले और लड़के की 21 वर्ष से कम उम्र में होती है, तो ऐसी शादी को बाल विवाह माना जाता है। ऐसा करने वालों के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना और दो साल की कड़ी सजा या दोनों का प्रावधान है।

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