बागपत कोर्ट ने खूंखार गैंगस्टर को 10 साल जेल की सजा सुनाई,2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा

बागपत। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की एक अदालत ने कुख्यात माफिया गैंगस्टर विक्की उर्फ विक्रान्त व उसके गैंग के दो सदस्य हरेंद्र उर्फ फेरू और योगेन्द्र उर्फ बिट्टू को दस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

विक्की के खिलाफ लूट, हत्या, रंगदारी और अपहरण के 22 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इसके अलावा उन पर बागपत, आगरा, मेरठ, दिल्ली, और मध्य प्रदेश के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में गैंगस्टर एक्ट हत्या, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत 23 मामला दर्ज है। विक्की उर्फ विक्रान्त राज्य के 68 पहचाने गए अपराधियों में से एक है और पुलिस ने एक मजबूत आरोप पत्र पेश किया और वकीलों ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से पैरवी की कि उसे मामले में उचित सजा मिलेगी।

पुलिस ने माफियाओं, गैंगस्टरों और उनके समर्थकों के खिलाफ चल रहे अपने विशेष अभियान में अब तक विक्की उर्फ विक्रांत की गैंगस्टर एक्ट के तहत 16 लाख 52 हजार की सम्पत्ति कुर्क को किया गया है। जिन चिह्नित माफिया और गैंगस्टरों को अदालतों से सजा हुई है, उनमें मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा, अतीक अहमद (मृत), योगेश भदौरिया, उधम सिंह करनावल, विक्की उर्फ विक्रांत, हरेंद्र उर्फ फेरु, योगेन्द्र उर्फ बिट्टू, मुनीर, सलीम, रुस्तम, सोहराब, हप्पू, आकाश जाट, सिंहराज जाट, सुंदरलाल, ध्रुव कुमार, अमित कसाना, ऐजाज़, अनिल दुजाना, याकूब क़ुरैशी, बच्चू यादव, रंदीप भाटी और धर्मेंद्र किरठल भाटी शामिल हैं।

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