मुजफ्फरनगर। जनपद में स्थित पोक्सो कोर्ट ने एक नाबालिक मासूम के साथ बलात्कार के मामले में आज एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
आपको बता दें कि घटना 30 जुलाई 2022 को उस समय की है जब थाना नगर कोतवाली क्षेत्र में 8 साल की मासूम बच्ची अपने घर से सामान लेने के लिए गई थी उसी दौरान अभियुक्त आरिज ने मासूम को अपने घर में जबरन खींच कर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था।
इस दौरान पीड़ित मासूम के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने इस मामले में तुरंत धारा 376 आईपीसी और 5/6 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
इस मामले में आज न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि आज दिनांक 24-06-2023 को न्यायालय श्रीमान विशेष अपर सत्र न्यायाधीश बाबूराम के द्वारा पोक्सो अधिनियम में कोर्ट में सजा सुनाई गई है, सरकार बनाम आरिज़ अंतर्गत धारा 376 आईपीसी व 5/6 M6 व थाना कोतवाली नगर मे यह सजा सुनाई गई है, उसमें आरिज की उम्र 20 से 21 वर्ष है वह पीड़िता की उम्र 7 से 8 वर्ष है, यह घटना 30-07-2022 की है वह उसी दिन एफ आई आर दर्ज हुई थी एवं इसमें अभियुक्त पड़ोसी है और जब पीड़िता मोहल्ले में सामान लेने गई थी एवं वापस आते समय अभियुक्त उसे जबरदस्ती खींच कर अपने घर के बाथरूम मे ले गया व वहां ले जाकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया साथ ही जब लड़की चीखी चिल्लाई तो उसकी मां पहुंची तो उसे देख कर अभियुक्त भाग गया वही लड़की खून से लथपथ थी, इसमें मैं दिनेश शर्मा एवं मेरे विद्वान साथी मनमोहन शर्मा विशेष लोक अभियोजन प्रभावी पैरवी करते हुए 8 साक्षी प्रस्तुत किये जिसमे लिखित दस्तावेज मे मौखिक साक्ष्य से अभियोजन पक्ष को पुष्ट किया जिसमे न्यायाधीश बाबूराम ने गुण दोष के आधार पर आजीवन कारावास व 50,000 के अर्थदंड से दंडित किया है और इसमें हमारे डीएम व एसएसपी एवं हमारे थाने का पैराकार बलराम व मेरी कोर्ट के स्टाफ का पूरा सहयोग रहा है साथ ही ये मिशन शक्ति अभियान जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चला जा रहा है व बाल-बालिकाओं के साथ अगर कोई इस तरह की घटना करेगा तो उसको इस तरह का दंड दिया जाएगा जिससे समाज में व्याप्त हो।